नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया। इसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गईं, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए। अलग-अलग तरह के 70 एग्जेम्पशन (छूट) और डिडक्शन (कटौती) खत्म कर दिए गए। बजट भाषण के मुताबिक, नए टैक्स विकल्प में जिन 30 डिडक्शन और एग्जम्प्शन को छोड़ा गया है, उन पर भी सरकार रिव्यू करेगी।
सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा है। करदाता चाहें तो पुरानी टैक्स दरों का विकल्प जारी रख सकते हैं। लेकिन, ऐसे लोग जिनकी सैलरी के अलावा बिजनेस से भी आय है और नया विकल्प चुनते हैं तो फिर बदल नहीं पाएंगे। सीए आशीष गोयल के मुताबिक, इसका फायदा उन लोगों को होगा जो टैक्स सेविंग के लिए निवेश नहीं करते हैं। लेकिन, आप टैक्स सेविंग के लिए निवेश करते हैं, तो पुराना विकल्प ही फायदेमंद है।
नया टैक्स विकल्प : किन डिडक्शन और एग्जम्प्शन का फायदा नहीं मिलेगा
1 | सेक्शन 10(13A) | हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) |
2 | सेक्शन 10(14) | एनी अलाउंस फॉर ऑफिशियल परपज |
3 | सेक्शन 10(17) | विधायकों और सांसदों को मिलने वाला अलाउंस |
4 | सेक्शन 10(32) | अलाउंस फॉर माइनर इनकम |
5 | सेक्शन 10AA | एस.ई.जेड यूनिट के लिए एग्जेम्पशन |
6 | सेक्शन 16 | 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन |
7 | सेक्शन 16 | प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन |
8 | सेक्शन 16 | एंटरटेनमेंट अलाउंस |
9 | सेक्शन 24(b) | हाउसिंग लोन इंटरेस्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज |
10 | सेक्शन 32(1)(iia) | एडीशनल डेप्रीसिएशन |
11 | सेक्शन 32AD | इनवेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवार्ड एरियाज |
12 | सेक्शन 33AB | चाय, कॉफी, रबर डेवलपमेंट से संबंधित डिडक्शन |
13 | सेक्शन 33ABA | डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ साइट रेस्टोरेशन फंड |
14 | सेक्शन 35(1)(ii) | साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन |
15 | सेक्शन 35(1)(iia) | साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पेड टू प्रीस्क्राइब्ड कंपनी |
16 | सेक्शन 35(1)(iii) | साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पेड टू सोशल साइंस/ स्टेटिस्टिकल रिसर्च एसोसिएशन |
17 | सेक्शन 35(2AA) | साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पेड टू आईआईटी/ नेशनल लैबोरेट्री |
18 | सेक्शन 35(AD) | डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस |
19 | सेक्शन 35CCC | एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्टेंशन प्रोजेक्ट |
20 | सेक्शन 57(iia) | डिडक्शन ऑफ 33% ऑन फैमिली पेंशन |
21 | सेक्शन 80C | पीपीएफ, एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग्स एफ डी आदि |
22 | सेक्शन 80CCA | डिपोजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम |
23 | सेक्शन 80CCB | इनवेस्टमेंट मेड अंडर इक्विटी लिंक्ड स्कीम |
24 | सेक्शन 80CCC | कॉन्ट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड्स |
25 | 80CCD(1) | अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन |
26 | 80CCD(1B) | एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस (50 हजार रुपए तक) |
27 | 80CCF | डिडक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन टू लॉन्ग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड |
28 | 80CCG | इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सेविंग स्कीम |
29 | 80D | मेडिकल इंश्योरेंस एंड मेडिकल एक्सपेंसेस |
30 | 80DD | मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ स्पेशली एबल्ड डिपेंडेंट्स |
31 | 80DDB | मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड इलनेस |
32 | 80E | डिडक्शन ऑन एजुकेशन लोन इंटरेस्ट |
33 | 80EE | इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन (50 हजार रुपए तक) |
34 | 80EEA | इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन (1.50 लाख रुपए तक) |
35 | 80EEB | 1.50 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पर लिए ब्याज में छूट |
36 | सेक्शन 80G | डोनेशन्स मेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन्स |
37 | सेक्शन 80GG | इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर हाउस रेंट पेड |
38 | सेक्शन 80GGA | डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट |
39 | सेक्शन 80GGC | इंडिविजुअल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज |
40 | सेक्शन 80IA | प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आदि |
41 | सेक्शन 80IAB | प्रॉफिट्स एंड गेन्स टू एस.ई.जेड डेवलपर्स |
42 | सेक्शन 80IB | प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग्स |
43 | सेक्शन 80IBA | प्रॉफिट्स फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स |
44 | सेक्शन 80IC | सर्टेन अंडरटेकिंग्स इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स |
45 | सेक्शन 80ID | प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ होटल्स/कन्वेंशन सेंटर्स इन स्पेसिफाइड एरिया |
46 | सेक्शन 80IE | सर्टेन अंडरटेकिंग्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स |
47 | सेक्शन 80RRB | रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स |
48 | सेक्शन 80QQB | लेखकों की रॉयल्टी इनकम |
49 | सेक्शन 80TTA | सेविंग अकाउंट से प्राप्त ब्याज |
50 | सेक्शन 80TTB | डिपोजिट(सेविंग/एफडी) से प्राप्त ब्याज |
51 | सेक्शन 80U | डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स |
52 | सेटऑफ ऑफ लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ एबव एग्जेम्पशन/डिडक्शन्स |